गुरु अब तो जेल जाना होगा: आज सरेंडर कर सकते हैं सिद्धू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है एक साल की सजा

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पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के शुक्रवार दोपहर पटियाला पुलिस के सामने सरेंडर करने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को प्राप्त होंगे, जहां से इसे पटियाला के जिला एवं सत्र न्यायालय में भेजा जाएगा। चूंकि अदालती मामले में नवजोत सिंह सिद्धू का आवासीय पता 26 यादविंद्र कॉलोनी है, इसलिए संबंधित जांच अधिकारी सिद्धू के आवास पर आदेश लेकर आएंगे।

आदेश रिसीब करने के बाद, सिद्धू को या तो पुलिस के साथ जाने के लिए कहा जाएगा या उन्हें सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा। इण्डिया टुडे के मुताबिक़, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिद्धू के आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुनने पर भी एक पुलिस की एक टीम उनके पीछे रहेगी। सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद सिद्धू को मेडिकल के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया जाएगा। सिद्धू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह आत्मसमर्पण कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल की सजा सुनाये जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के लिए रवाना हो गए थे। वह अपने पटियाला निवास पर वापस आ गए, माना जा रहा है कि वो पटियाला में आत्मसमर्पण करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं।

आपको बता दें कि 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से पार्किंग को लेकर बहस हो गई। सिद्धू और उनके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से खींचकर मारा और उन्हें टक्कर मार दी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1999 में पटियाला की एक सत्र अदालत ने सिद्धू और उनके सहयोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2006 में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।

2018 में, सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आदमी की मौत एक भी झटके से हुई। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया। कल एक साल की सजा सुनाई।


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