संसद में आज पारित हुए 2 विधेयक, जानिये दोनों के बारें में?

Rahul Singh Author:

संसद में आज 2 विधेयक पारित हुए, दोनों विधेयक राज्यसभा में पारित हुए. एक केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक था और दूसरा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक था.

केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक

संसद ने केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले की पारित कर चुकी है। यह कानून इस बारे में लागू किए गए अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। यह विधेयक केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन के बारे में है। यह अधिनियम भ्रष्‍टाचार रोकथाम कानून 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग के गठन से सम्‍बंधित है। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल कम से कम दो साल का है। इस विधेयक में निदेशक का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे नियुक्‍ति की तिथि से पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल में यह वृद्धि, समिति के सुझाव पर जनहित में की जा सकती है। अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशक की नियुक्‍ति केन्‍द्र सरकार, एक समिति के सुझाव पर करती है। इस समिति के अध्‍यक्ष केन्‍द्रीय सतर्कता आयुक्‍त होते हैं। 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक

संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह कानून इस बारे में लागू किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक के जरिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष है। इस विधेयक में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। कार्यकाल में यह वृद्धि समिति की सिफारिश पर जनहित में की सकती है।

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