सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व लापता पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके खिलाफ रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम ने परमबीर से कहा, पहले अपना पता बताओ, तुम हो कहाँ? परमबीर सिंह पर जबरन वसूली के चार मामले हैं और माना जा रहा है कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं।
गिरफ्तारी से राहत मांग रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना याचिका नहीं सुनी जा सकती" SC ने कहा- आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। वकीलों को भी पता नहीं कि वह कहां है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को करेगा।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?
मुंबई की एक अदालत ने कल कहा था कि परमबीर सिंह को जबरन वसूली के एक मामले में "भगोड़ा" घोषित किया जा सकता है। मुंबई पुलिस अब उसे वांछित आरोपी नामित कर सकती है और उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
परमबीर सिंह आखिरी बार इस साल मई में अपने कार्यालय में आए थे जिसके बाद वे छुट्टी पर चले गए थे। राज्य पुलिस ने पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि उनके ठिकाने का पता नहीं है।
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