बलात्कारियों के खिलाफ पाकिस्तान में बना कड़ा कानून, रेपिस्टों को बनाया जाएगा नपुंसक

Rahul Singh Author:

बलात्कारियों के खिलाफ पाकिस्तान में कड़ा कानून बन गया है, रेपिस्टों को नपुंसक बनाने वाला कानून पाकिस्तान की संसद से पारित हो गया है, बिल पास होने के लगभग एक साल बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नए बलात्कार विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसे पाकिस्तान कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 

पाकिस्तानी अख़बार डॉन के मुताबिक़, आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 विधेयक को बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया।  

नपुंसक बनाये जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में संभोग करने में असमर्थ हो जाता है, जमात-ए-इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल का विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी और शरिया के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि एक बलात्कारी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन शरिया में नपुंसक बनाने का कोई जिक्र नहीं है. पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन रोड चलती, रेस्त्रां में बैठी महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि होने के बाद सरकार ने इस कानून को बनाया है. 

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