हरियाणा हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को दिया बड़ा झटका

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हरियाणा के चार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। इसके साथ ही इस फैसले के लागू किए जाने पर हरियाणा सरकार के आग्रह पर तीन सप्ताह के लिए रोक भी लगा दी है।

मालुम हो कि हरियाणा सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में चार विधायकों श्याम सिंह राणा, बख्शीश सिंह विर्क, सीमा त्रिखा और डॉ.कमल गुप्ता को नियुक्त किया था। इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी। जब यह याचिका दायर की गई थी, उसी दौरान हाई कोर्ट में पहले से पंजाब के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर दायर याचिका सुनवाई चल रही थी।

हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां अवैध और असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दी थी, लेकिन हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के मामले में बहस जारी रही। याचिकाकर्ता ने बहस के दौरान हाई कोर्ट से मांग की थी कि हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दिया है, लिहाजा हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां भी रद्द की जानी चाहिए।
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