महाराष्ट्र में अजान के समय लाउडस्पीकर पर नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, कमिश्नर का आदेश

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महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हनुमान चालीसा बजाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्यवही होगी। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा, हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

पुलिस अधिकारी ने कहा, सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की थी, राज ठाकरे ने कहा, "मैं नमाज़ के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउडस्पीकरों को हटाने का फ़ैसला लेना चाहिए. राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 3 मई के बाद, जिस मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटेगा। हम वहां हनुमान चालीसा बजायेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटता है या नहीं।

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