अररिया के बलात्कारी मोहम्मद मेजर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, नाबालिग से किया था रेप

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छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया मेजर को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा ए मौत की सजा सुनायी है. व्यवहार न्याायलय अररिया के एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले स्व शमशेर के 48 वर्षीय पुत्र आरोपी मेजर को फांसी की सजा दी है.

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मेजर को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, अररिया के रहने वाले मोहम्मद मेजर ने 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया किया था, अररिया के एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा दी है.

धारा 376 भादवि के अन्तर्गत फांसी की सजा दी गयी है. वहीं, धारा 3(2) (5) एस.सी/एस.टी अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीड़िता को दस लाख रुपये प्रतिकर दिये जाने का भी आदेश दिया है.

दुष्कर्म का दोषी मोहम्मद मेजर अररिया जिला अन्तर्गत भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले है. यह सजा स्पेशल पोक्सो केस नंबर- 01/2022 मे दिया गया है. इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि घटना पहली दिसंबर 2021 को 8 बजे शाम की है.

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