नई दिल्ली, 1 मार्च: भगोड़े अपराधियों के लिए मोदी सरकार ने खतरनाक कानून बना दिया है, इस बिल का नाम है - Fugitive Economic Offenders Bill 2018. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस बिल के बारे में जानकारी दी. आज कैबिनेट की बैठक में इस बिल को अप्रूव किया गया.
वित्त मंत्री ने कहा कि अब अगर कोई बैंक लोन लेगा और वापस नहीं करेगा, ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा और अपराधी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए देश से भागेंगे तो उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा और भारत में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.
उन्होंने कहा कि यह कानून 100 करोड़ रुपये से ऊपर फ्रॉड करने वालों पर ही लागू होगा क्योंकि अगर छोटे लोगों पर यह कानून लागू किया जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे.
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