सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को देना पड़ेगा आय के श्रोत की जानकारी

Supreme Court said election candidates will have to reveal the sources of their income and that of their spouse and dependents
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नई दिल्ली: चुनाओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एतिहासिक फैसला सुनते हुए कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत की जानकारी देनी होगी. 

आदेश में कहा गया है कि नामांकन भरते समय पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। आपको बता दें इसको लेकर गैरसरकारी संस्था लोक प्रहरी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों पर लागू होगा, 2018 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी अहमियत है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था. लेकिन उम्मीदवारों को आय का स्रोत नहीं बताना पड़ता था। लेकिन शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीदवारों को अब आय का स्रोत भी बताना पड़ेगा।
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