चण्डीगढ़, 22 जनवरी: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा कि वह जब कभी भी वैवाहिक गठबंधन से जुड़ेगा तो उसे दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करना होगा।
इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाक्युतों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत एक पत्र लिखा गया है और इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।
पत्र के अनुसार वैवाहिक गठबंधन के साथ जुडऩे वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की संपति या धनराशि इत्यादि के बारे में जानकारी भी देनी होगी। पत्र के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के पश्चात अपने संबंधित विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है और इस शपथ पत्र पर उसकी पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर होने चाहिए।
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