गैंगरेप आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड

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लखनऊ, 29 अप्रैल: गैंगरेप आरोपी और सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को आनन फानन में जमानत देना POSCO कोर्ट के जज ओम प्रकाश मिश्रा को भारी पड़ा है क्योंकि उनकी चाल को समझते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने उन्हें सस्पेंड कर दिया.

गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश और मुलायम सिंह के ख़ास आदमी माने जाते हैं, उनके ऊपर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था साथ ही उसके बेटी के साथ भी यौन छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर POSCO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन POSCO कोर्ट के जज ओम प्रकाश मिश्रा ने उन्हें दो दिन पहले जमानत दे दी थी.

इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने POSCO कोर्ट के इस आदेश को चीफ जस्टिस के सामने चुनौती दी थी, आज चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत रद्द करने के साथ साथ उन्हें जमानत देने वाले जज को भी सस्पेंड कर दिया.

चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में लिखा है - एक जानकार जज होने के बावजूद भी उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने में जल्दबाजी दिखाई, उससे न्यायाशीश की मंशा पर सन्देश होता है, वे खुद इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, इसलिए गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत रद्द करने के साथ साथ जज को भी सस्पेंड किया जाता है.
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