Shah Rukh Khan के लिए खुशखबरी, Gujarat High Court ने समन जारी करने पर लगाई रोक

Shah Rukh Khan के लिए खुशखबरी, Gurjrat High Court गुजरात रेलवे पुलिस द्वारा बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी
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अहमदाबाद, 31 मार्च: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात रेलवे पुलिस द्वारा बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी। शाहरुख के खिलाफ यह समन अपनी फिल्म 'रईस' का वडोदरा रेलवे स्टेशन का प्रचार करने के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत के संबंध में जारी किया गया था।

शाहरुख अपनी फिल्म के प्रचार के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। जब उनकी ट्रेन वडोदरा स्टेशन पहुंची और वह ट्रेन से बाहर उनकी झलक पाने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ का अभिवादन करने बाहर आए तो स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और इस दौरान भगदड़ में वडोदरा के एक व्यक्ति फरीद खान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

मामला जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पास पहुंचा तो उन्होंने राज्य के रेलवे पुलिस महाप्रबंधक को घटना की जांच का आदेश दे दिया।

जांच करते हुए रेलवे पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ समन जारी किया था। शाहरुख ने इस समन के खिलाफ बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और खुद को निर्दोष बताया।
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