UP और दिल्ली वालों को दिवाली का लाजबाव तोहफा, हाई कोर्ट ने DND को पूरी तरह से टोल फ्री किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया. hindi-news-up-high-court-order-to-toll-free-dnd-flyover-immediately
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लखनऊ, 26 अक्टूबर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया। न्यायाधीश अरुण टंडन और न्यायाधीश सुमिता अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि डीएनडी फ्लाईवे पर अब से वाहनों को टोल टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि मार्ग पर वाहनों से वसूला जा रहा टोल टैक्स अवैध है और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि आगे से टोल न वसूला जाए।

फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर दायर याचिका में नोएडा प्राधिकरण और टोल वसूलने वाली कंपनी के बीच हुए करार को रद्द करने की मांग की गई थी।

अदालत में यह मामला पिछले चार वर्षो से चल रहा था। अदालत ने आठ अगस्त को आखिरी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालांकि टोल वसूलने वाली कंपनी गुरुवार को उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है।

बुधवार को उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद शाम से डीएनडी अधिकारियों ने टोल वसूलना बंद कर दिया है।

डीएनडी फ्लाईवे पर 2001 में आवागमन शुरू हुआ। नौ किलोमीटर लंबे इस डीएनडी फ्लाईवे को 407 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि 2,000 करोड़ रुपये की वसूली टोल के जरिए हो चुकी है।

बुधवार को टोल वसूली बंद होने से पहले दो पहिया वाहनों से हर बार 12 रुपये और चार पहिया वाहनों से हर बार 28 रुपये टोल लिया जाता था।
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