30 सितंबर तक आत्मसमर्पण करें सुब्रत रॉय: सर्वोच्च न्यायालय

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नई दिल्ली, 23 सितम्बर: सर्वोच्च ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से 30 सितंबर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने रॉय को पैरोल देने के अंतरिम आदेश पर भी रोक लगा दी थी।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि वे 28 सितंबर को सहारा के आवेदन पर सुनवाई करेंगे।

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