गोवा: ब्रिटिश किशोरी की हत्या के मामले में दोनों आरोपी बरी

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पणजी, 23 सितम्बर: गोवा की एक निचली अदालत ने 15 वर्षीय ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट कीलिंग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। दोनों आरोपी समुद्र तट स्थित पर्यटक अतिथि गृह के कर्मचारी हैं। यह घटना गोवा के तट पर साल 2008 में हुई थी। गोवा बाल न्यायालय की अध्यक्ष वंदना तेंदुलकर ने मामले की सुनवाई के बाद सैमसन डिसूजा और प्लेसिडो कार्वाल्हो को बरी कर दिया। मामले की सुनवाई 8 साल तक चली।

इन दोनों के खिलाफ गोवा के अंजुना समुद्र तट पर कीलिंग के यौन शोषण और उसे मरने के लिए छोड़ देने के आरोप थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने किशोरी के शरीर में ऐसी नशीली दवाएं डाल दी थीं जो उसकी मौत की वजह बनीं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अभियोजक एजाज खान ने आईएएनएस से कहा कि अदालत के आदेश के अध्ययन के बाद एजेंसी इसके खिलाफ अपील करने पर फैसला करेगी।

खान ने कहा, "हमने अभी अदालत का आदेश नहीं देखा है। हमें सोमवार को आदेश की प्रति मिलेगी। लिखित आदेश के अध्ययन के बाद ही हम इस आदेश पर टिप्पणी करेंगे।"

कीलिंग की हत्या ने राज्य के समुद्र तट पर सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया था। इन तटों पर करीब 40 लाख पर्यटक हर साल आते हैं।

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