सुप्रीम कोर्ट से मंमता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, दरअसल त्रिपुरा में 25 नवंबर को स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को टलवाने के लिए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने चुनाव टालने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा के चलते चुनाव टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा करना ज़रूरी नहीं। डीजीपी राज्य में उपलब्ध केंद्रीय बलों के साथ बैठक करें। प्रचार, मतदान, मतगणना में सुरक्षा सुनिश्चित करें।
अदालत ने राज्य सरकार को एक अनुपालन हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया जिसमें उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया के लिए सुरक्षा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को दर्ज की गई शिकायतों, दर्ज की गई FIR, की गई कार्रवाई और की गई गिरफ्तारी का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि त्रिपुरा में 25 नवंबर को स्थानीय निकाय का चुनाव होगा और 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव में किसी तरह की अव्यवस्था न फैले इसके लिए CRPF की कई कम्पनियां तैनात की गई हैं.
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