इलाहबाद हाई कोर्ट से आयी योगी के लिए खुशखबरी, गोरखपुर साम्प्रदाईक दंगे से हुए बाइज्जत बरी

Allahabad High Court rejects petition seeking re investigation into Chief Minister Yogi Adityanath's alleged role in the 2007 riots in Gorakhpur
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इलाहबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में सीएम योगी सहित अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सीएम योगी के अलावा इस मामले में कई और लोग भी थे. योगी पर 2007 में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

इस याचिका में अपील की गई थी कि सीएम योगी और अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है.

बता दें कि 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे. इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था. कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था. 
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