उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आयी है. इलाहबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिमों की राष्ट्रगान ना गाने की याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद ने 11 अगस्त को आदेश दिया था की 15 अगस्त को सभी मदरसों में तिरंगा फहरायें और राष्ट्रगान भी गायें. कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के भी आदेश दिए गए थे लेकिन कुछ लोगों को यह आदेश बुरा लगा तो हाई कोर्ट चले गए.
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इस आदेश की खिलाफत कर रहे थे, कुछ लोगों ने मिलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी डाल दी, कल इस याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन मुस्लिमों को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान करना सभी देशवासियों का कर्त्तव्य है, संविधान में भी राष्ट्रगान गाना जरूर है, यह नियम मदरसों के लिए भी लागू होगा है.
आपको बता दें कि योगी सरकार के इस आदेश की कांग्रेस पार्टी ने भी आलोचना की थी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा था कि योगी सरकार यूपी को हिन्दुओं और मुसलामानों में बांटना चाहती है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को इसका स्वागत कर रही है.
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