अब होने लगा इन्साफ, मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट में मिली जमानत: पढ़ें

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सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आयी है. मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल गयी है. वे पिछले 9 वर्षों से जेल में बंद थे लेकिन उनकी फ़रियाद ना सिविल कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने सुनी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मायूस नहीं किया और उन्हें न्याय दिया. मतलब कहें तो कर्नल पुरोहित को न्याय मिलने में देर तो हुई लेकिन आखिर जमानत मिल ही गयी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ साध्वी प्रज्ञा को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन उन्हें कुछ महीनों पहले जमानत मिल गयी थी, इसके बाद पुरोहित ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था और ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. वैसे भी वे 9 साल सजा काट चुके हैं इसलिए दोषी साबित होने पर भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलने वाली.

यह फैसला न्यायाधीश आर के अग्रवाल और एएम सप्रे की बेंच ने किया. इस केस की पैरवी सीनियर वकील हरीश साल्वे ने की थी, उन्होंने कहा कि कर्नल पुरोहित पर आरोप राजनीतिक फायदे के लिए लगाए गए थे, उन्हें फंसाया गया था.
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