निर्भया रेपिस्टों का वकील बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देकर ह्यूमन राईट की धज्जियाँ उड़ा दीं'

nirbhaya rapist lawyer ap singh told samaaj mein message dene ke liye kisi ko phansi nahi de sakte, human rights ki dhajiyaan udd gayi
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नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी है लेकिन रेपिस्टों के वकील AP Singh सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत नाराज हैं, उन्होंने कहा है कि वे इस फैसले का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ रिव्यु पेटीशन दायर करेंगे.

AP Singh ने कहा कि समाज में सन्देश देने के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते, आज रेपिस्टों को फांसी देकर सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राईट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है और उसके इस फैसने पर जमकर तालियां भी बजाई गईं, सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया गैंगरेप के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि ये चारों दोषी विकृत मानसिकता वाले हैं और इन्हें धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इतना कहते हुए जज साहब से चारों आरोपियों को फांसी की सजा पर मोहर लगा दी.

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों - पवन, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय कुमार सिंह को बचने और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था, इसी वजह से इस मामले में पांच साल का वक्त लग गया लेकिन आखिरकार सच की ही जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गयी फांसी की सजा बरकरार रखते हुए लोगों का न्याय पर से भरोसा नहीं उठने दिया.

जानकारी के लिए बता दें की 16 दिसम्बर 2012 को हुए निर्भया रेप काण्ड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, इस मामले में 6 आरोपी थे जिसमें से मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही फांसी लगा ली, दूसरा आरोपी नाबालिक होने की वजह से तीन साल जेल की सजा काटकर रिहा हो गया, बचे हुए चारों आरोपियों को आज फांसी की सजा सुना दी गयी.

इस फैसले के आने के बाद निर्भया के पिता बद्री सिंह बोले, देर लगी लेकिन न्याय मिल गया, अब कोई गिला नहीं है. यह मेरे परिवार की जीत है, मैं न्याय से बहुत खुद हूँ.

यह फैसला आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा - हमने सही तरह से जांच की और आरोपियों को बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया, आज न्याय की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है.
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