SC ने माफीनामे के बाद काटजू के खिलाफ अवमानना मामला बंद किया

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नई दिल्ली, 6 जनवरी: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। काटजू ने बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामला बंद करते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मांगी गई माफी को हम इसे स्वीकार करते हैं और कार्यवाही बंद करते हैं।"

पूर्व न्यायाधीश की ओर से अदालत में पेश वकील राजीव धवन ने उनकी क्षमा याचना को अदालत में पढ़ कर सुनाया। काटजू ने अपनी क्षमा याचना में कहा, "मैं उपरोक्त शीर्षक से लेख के प्रकाशन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं और मैंने फेसबुक पृष्ठ पर पोस्ट किए गए अपने ब्लॉग से इसे डिलीट (हटा दिया) कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "मैं न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया और शासन की संस्था के रूप में न्यायपालिका के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं।"

अपनी बिना शर्त माफी को अभिलेख में दर्ज करने का अनुरोध करते हुए काटजू ने अदालत से कहा, "अगर ऐसा करने के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं इसे खुली अदालत में पढ़ने के लिए तैयार हूं।"
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