SC ने कहा 'हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि?

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नई दिल्ली, 14 दिसम्बर: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ही हवाई अड्डों पर विमान पर चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से छूट मिलेगी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को यह सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि सुरक्षा का मामला प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है और केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार सुरक्षा जांच से उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो 24 घंटे सरकार की सुरक्षा में रहते हैं। 

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश में गलती पाते हुए मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुरक्षा का मामला प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने विमान में सवार होने से पहले सुरक्षा जांच में छूट का दायरा इस आधार पर बढ़ा दिया था कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं। 

उच्च न्यायालय के 13 मई 2015 के फैसले को दरकिनार करते हुए पीठ की ओर से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सुरक्षा का मामला प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। वे रुतबा के लिए नहीं और केवल पूर्व परंपरा के अधिकार पर निर्भर नहीं हैं। 

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के उस निर्णय का हवाला दिया कि विमान में चढ़ने से पूर्व सुरक्षा जांच से केवल उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो चौबीसों घंटे सरकार की सुरक्षा में रहते हैं।
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