New Delhi, 19 December: वित्त मंत्रालय ने आज आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 दिसम्बर तक 5000 रुपये से ऊपर की रकम हो एक ही बार खाते में जमा करवा सकते हैं अगर आप दोबारा 5000 से ऊपर की रकम को खाते में जमा करवाने जाएंगे तो आपका पैसा जमा ही नहीं होगा और आपको पछताना पड़ेगा इस्लिएय आपके पास जितने भी पुराने नोट हों वह एक ही बार में जमा करवा दें।
मंत्रालय को खबर मिल रही है कि कुछ लोग अपने पुराने नोट जमा करवाने के बाद दूसरों के भी पुराने नोट अपने खाते में जमा करवा रहे हैं। वैसे साधारण रूप से देखा जाए तो हर आदमी को पुराने नोटों को जमा करने के लिए बैंक में एक ही बार जाने की जरूरत है क्योंकि आप दो बार में अपने पुराने नोट क्यों जमा करेंगे, अगर आपके 1000-2000 के पुराने नोट कहीं छिपे रह जाते हैं तो आप जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आप 5000 से ऊपर के पुराने नोट लेकर दोबारा जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी और का पैसा अपने खाते में जमा करवाने गए हैं या आप 8 नवम्बर के बाद भी पुराने नोट स्वीकार कर रहे थे। ऐसे मामलों में बैंक आपको वापस लौटा देगा।
यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) पर लागू नहीं होगा, इस योजना में कितने भी पुराने नोट जमा कर सकते हैं, बस सरकार को 50 फ़ीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा। यह नियम 30 दिसम्बर तक लागू रहेगा। उसके बाद नए नोट ही चलेंगे और आप कितनी भी संख्या में नए नोट जमा करवा सकते हैं।
यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) पर लागू नहीं होगा, इस योजना में कितने भी पुराने नोट जमा कर सकते हैं, बस सरकार को 50 फ़ीसदी टैक्स और जुर्माना देना होगा। यह नियम 30 दिसम्बर तक लागू रहेगा। उसके बाद नए नोट ही चलेंगे और आप कितनी भी संख्या में नए नोट जमा करवा सकते हैं।
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