नई दिल्ली: दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कल रात 12 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के सर को तरबूज समझकर बजा दिया, उन्होंने उनके सर पर कई चांटे मारे और उनका चश्मा भी तोड़ दिया. कुछ अन्य विधायकों ने भी उनके साथ मार पिटाई की लेकिन मुख्य सचिव उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि उनपर जब अमानतुल्लाह ने हमला किया तो खुद को बचाने के लिए सर नीचा कर लिया.
दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव की शिकायत पर अमानतुल्लाह सहित अन्य विधायकों पर FIR दर्ज कर ली है, इनके खिलाफ 8 धाराएं लगाई गयी हैं.
Alleged assault of #Delhi Chief Secy Anshu Prakash: FIR lodged under Sections 186 (obstructing a public servant from performing the duty), 353 (assaulting a public servant), 323 (voluntarily causing hurt), 342, 504, 506(2) & 120b & 34. pic.twitter.com/NL3kytA0jY— ANI (@ANI) February 20, 2018
पढ़ें, क्या है इन धाराओं का मतलब
धारा 186: सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का मामला
धारा 323: जान बूझकर परेशान करना, दुख पहुँचाना.
धारा 353: सरकारी कर्मचारी को मारना पीटना और उसे शारीरिक चोट पहुँचाना
धारा 506 (2): जान से मारने की धमकी देना
धारा 504: जान बूझकर किसी को भड़काने की कोशिश करना
धारा 120B: आपराधिक साजिश रचना
धारा 34: कई लोगों द्वारा हमला करना
धारा 504: जान बूझकर किसी को भड़काने की कोशिश करना
धारा 120B: आपराधिक साजिश रचना
धारा 34: कई लोगों द्वारा हमला करना
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