सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही पर लगाई रोक, कपिल सिब्बल ने रखा जमीयत का पक्ष

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जमीयत-उलेमा-हिन्द ने बुलडोजर की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल व् दुष्यंत दवे के जरिये याचिका डाली थी. जमीयत की तरफ से पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा, बुलडोजर कार्यवाही असंवैधानिक है, जहांगीरपुरी में अनधिकृत विध्वंस हो रहा है जहां दंगे हुए थे। कोई नोटिस नहीं दिया गया था.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की उस याचिका का भी उल्लेख किया जिसमें मांग की गई थी कि आवास या किसी भी व्यावसायिक संपत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि कई राज्यों में प्रशासन दंगों जैसी आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर चलवा रहा है. फ़िलहाल इस मामलें की सुनवाई अब कल होगी।

सिविल लाइंस के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा, दिल्ली MCD ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी लेकिन उन्होंने फिर से अतिक्रमण कर लिया। इस बार हम बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं.

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Delhi

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