अहमदाबाद में स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के 100 मीटर के अंदर नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दानी ने बताया कि 'स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के अंदर में नॉन वेज बेचनी की अनुमति नहीं होगी। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फ़ैसला लिया है। यह नियम कल से लागू होगा।
इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने धार्मिक स्थलों के सामने या आसपास बिना लाइसेंस के चलने वाले मांसाहारी स्टालों के खिलाफ अभियान शुरू किया था. एएमसी राजस्व समिति के अध्यक्ष जैनिक वकील ने 13 नवंबर को नगर आयुक्त और स्थायी समिति को सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने की अनुमति नहीं देने के लिए पत्र लिखा था।
जैनिक ने अपने पत्र में लिखा है कि गुजरात की पहचान और अहमदाबाद की सांस्कृतिक परंपरा को देखते हुए शहर की सार्वजनिक सड़कों, शैक्षणिक और धार्मिक स्थलों पर मांसाहारी भोजन बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर मांस, मटन और मछली की बिक्री के कारण लोग सड़कों पर नहीं जा सकते हैं।
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