बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, जमानत न मिलने तक लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत खारिज कर दी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा काटी गई आधी सजा को लेकर सत्यापित प्रति सौंपने का निर्देश दिया था। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने लालू को सात साल की सजा सुनाई थी। खराब तबियत और सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने का दावा करते हुए लालू की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।
अदालत ने कहा कि अभी आधी सजा में 50 दिन कम हैं। इस दौरान बहस में सीबीआई की ओर से लालू के दावे को गलत बताया गया। चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा के कारण वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।