हाल ही में उत्तर प्रदेश में जेल की हवा खाकर आये आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अब एक दूसरे मामलें में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये जुर्माना भरने को कहा है…अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सोमनाथ भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया. चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया।
Delhi Saket Court sentences AAP MLA Somnath Bharti to 2 yrs imprisonment in AIIMS assault case.
Somnath was found guilty of leading a mob which demolished boundary wall of AIIMS & assaulted security staff in 2016.
He will be disqualified from MLA post also, according to RP Act.
— Prashant Patel Umrao (@ippatel) January 23, 2021
गौरतलब है कि हाल ही में सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेहूदा टिप्पणी करने के मामले गिरफ्तार था. उन्हें कई दिन और रात जेल में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को जमानत मिल गई थी. सोमनाथ भारती ढंग से जमानत मिलने की ख़ुशी मना भी नहीं पाए कि दिल्ली की अदालत ने सीधा 2 साल की सजा सुना दी।