नई दिल्ली, 30 जुलाई: टुकड़े-टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार को लम्बे समय तक बचानें वाली दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार अब शरजील ईमाम को बचानें में जुट गई है, जी हाँ! ‘
दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को JNU के छात्र शरजील इमाम को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (UAPA) के तहत अपराधों का संज्ञान लेते हुए, इस साल जनवरी माह में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी करार दिया है।
Delhi government has not yet given the prosecution sanction to prosecute Sharjeel Imam under sedition. Court takes cognizance of chargesheet under UAPA. pic.twitter.com/6DkhaiWi8W
— Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) July 30, 2020
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से मंजूरी माँगी है लेकिन, अभी तक दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। शरजील इमाम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का अभी तक इंतजार है। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अन्य सेक्शन का संज्ञान नहीं लिया, जिनमें राजद्रोह (124A) और 153A शामिल हैं।
आपको बता दें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेटिंग) के तहत, जाँच एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। और दिल्ली सरकार मंजूरी दे नहीं रही है, केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार मामलें में भी यही किया था काफी दिनों तक इजाजत नहीं दी थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि शरजील इमाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी देश के टुकड़े करने की बात कर रहा था। बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली समेत कई राज्यों में देशद्रोह के मुकदमें दर्ज हैं।