नई दिल्ली, 10 फ़रवरी: दिल्ली के शाहीन बाग़ में पिछले लगभग महीनें से रोड जामकर नागरिकता संसोधन कानून ( CAA ) का विरोध कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की, प्रदर्शन के नाम पर रास्ता नहीं बंद किया जा सकता है।
शाहीनबाग़ में जारी धरना हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की, प्रदर्शन के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत का कहना है की, धरना प्रदर्शन अनिश्चित समय के लिए नहीं हो सकता। धरना प्रदर्शन के लिए जगह निश्चित होना चाहिए। सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।
Shaheen Bagh protest matter: Supreme Court issues notice to Delhi Government & Delhi Police and posts the matter for 17th February. https://t.co/WpMB1EGXf6
— ANI (@ANI) February 10, 2020
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, मामलें की अगली सुनवाई 17 फ़रवरी को होगी।
गौरतलब है की दिल्ली के शाहीन बाग़ में पिछले 2 महीनें से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क जाम करके CAA के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड जाम होने से रोजाना लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है। नौकरी-पेशा वाले लोग समय से ऑफिस नहीं पहुँच पा रही हैं। ऐसी तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। शाहीन बाग़ धरना प्रदर्शन से।