जयपुर, 18 दिसंबर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को परकोटे में आठ जगहों पर सिलसिलेवार हुए बम ब्लास्ट के मामलों पर विशेष कोर्ट ने बुधवार बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
जानकारी के अनुसार, विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की बहस सुनकर मामले में फैसला सुनाया जाना तय किया। अजय शर्मा इस केस की सुनवाई करने वाली आठवें न्यायाधीश हैं, उनसे पहले सात न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं।
2008 Jaipur bomb blasts case: Four accused convicted under different sections, including Unlawful Activities (Prevention) Act; one other accused acquitted. pic.twitter.com/pf2rovo4qY
— ANI (@ANI) December 18, 2019
कोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट केसों में विशेष कोर्ट गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान को दोषी करारा दिया है, वहीं इस बम ब्लास्ट केस में शामिल अन्य चार आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।