
नई दिल्ली, 12 जून: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को साल 2014 में आरएसएस के खिलाफ भ्रामक बयान देना महंगा पड़ गया है. बता दें कि राहुल गाँधी ने भिवंडी के एक चुनावी सभा में महात्मा गांधी की हत्या करने का आरएसएस पर आरोप लगाया था.
इसी बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी के स्थानीय आरएसएस कार्यकर्त्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
जिसमें राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।
इसी सम्बन्ध में आज राहुल गाँधी भिवंडी स्थित अदालत में अपने खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि मामले में मंगलवार को अपराध स्वीकार नहीं किया.
अदालत के अंदर जब न्यायाधीश एआई शेख ने उनके खिलाफ आरोपों को पढ़ा तो गांधी ने कहा मैं दोषी नहीं हूं.अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी पर धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं.