मुंबई: बॉलीवुड जगत के माने जाने अभिनेता शाहरुख़ खान पर आयकर बिभाग ने बड़ी कार्यवाही की है. महाराष्ट्र के अलीबाग स्थित शाहरुख़ खान का देजा वू फार्महाउस आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है. शाहरुख़ खान पर आरोप है कि उन्होंने कृषि योग्य जमीन पर फार्महाउस बना लिया लेकिन महाराष्ट्र के कानून के नियम के तहत ऐसा नही किया जा सकता है.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपार्ट के मुताबिक शाहरुख का यह फार्महाउस अलीबाग में 19960 वर्ग मीटर में फैला है. जिसकी कीमत 14.67 करोड़ रुपये है. आईटी अधिकारी ने बताया कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट (पीबीपीटी कानून) की धारा 24 के तहत जांच अधिकारी संपत्ति को अटैच कर सकते हैं.
शाहरुख ने खेती के लिए जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया था लेकिन बाद में निजी इस्तेमाल के लिए अलीबाग में एक फार्महाउस बना लिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह लेनदेन पीबीपीटी अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार बेनामी लेनदेन की परिभाषा के अंतर्गत आता है.
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