नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आय से जुड़ी जानकारी छुपाने के मामले में एनडीटीवी पर 436.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनडीटीवी ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. आईटी डिपार्टमेंट ने आयकर कानून की धारा 271(1)(सी) के तहत वर्ष 2009-10 के लिए आर्थिक जुर्माना लगाया है।
इस धारा के तहत आय के बारे में गलत जानकारी देने या छुपाने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एनडीटीवी को बुधवार यानि आज 1 फरवरी को इस बाबत आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला, कंपनी ने कहा कि आदेश की समीक्षा और कानूनी विकल्पों पर विचार के बाद ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे, इससे पहले इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने अपने फैसले में कहा था कि एनडीटीवी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिये 642.54 करोड़ रुपये का घालमेल किया है. ट्रिब्यूनल ने कहा था कि कंपनी और इसके प्रमोटर्स ने वर्ष 2007-08 और 2009-10 के बीच 1100 करोड़ रुपये काले धन को वैध बनाया था।
आईटी डिपार्टमेंट ने वर्ष 2016 में एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग को वित्तीय लेनदेन के मामले में नोटिस जारी किया था. आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने NDTV के मालिक प्रणय रॉय के आवास पर छापा भी मारा था. एनडीटीवी शुरुआत से ही आईटी डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताती रही है।
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