रेप के बाद I Love You बोली थी महिला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया रेप का आरोप, पढ़ें

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नई दिल्ली: देश में ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं पहले किसी पुरुष के साथ मर्जी से रहती हैं और जब उनके साथ अनबन होती है तो उनपर रेप का आरोप लगाकर उन्हें फंसा देती हैं. ऐसा ही एक मामले में पीपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक महमूद फारूकी भी फंसे हुए थे.

महमूद फारूकी को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फारूकी ने रेप किया होता तो अगले दिन लड़की उन्हें आई लव यू न बोलती। पीड़िता ने मामले के अगले दिन फारूकी को मेल किया था और लव यू बोला था। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के वकील से पूंछा कि आपने कितने मामले ऐसे देखें हैं जिनमे पीड़िता रेप के बाद लव यू बोलती है। फारूकी पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

शुक्रवार को जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने पहली ही सुनवाई में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि ‘इस मामले में फैसला बहुत अच्छी तरह से दिया गया है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

मालुम हो कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फारूकी को राहत दी थी और फैसला सुनाते हुए कहा था कि हर बार नो का मतलब नो नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जब महिला द्वारा एक कमजोर ‘नो’ का मतलब ‘यस’ भी हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यह बात अब भी संदेह के दायरे में है कि महिला द्वारा बताया गया वाकया हुआ भी था या नहीं। और यदि हुआ भी था तो इस पर भी संदेह है कि ऐसा महिला की मर्जी के बगैर हुआ था।’
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