MP और कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी नाबलिकों से रेप करने वालों को मिले मृत्युदंड: महिला आयोग

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रोहतक: महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ने कहा है कि हरियाणा सरकार भी मध्य प्रदेश व कर्नाटक की तर्ज पर 15 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ होने वाले रेप के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान करे ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें। 

महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन, उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज व सदस्य सुमन बेदी की संयुक्त बैंच आज स्थानीय सिंचाई विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि रेप के मामले में लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अधिकांश मामले शिक्षा और संस्कार की कमी के कारण होते है। इसलिए ऐसे मामलों में दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, आयोग ने यह प्रस्ताव पास कर हरियाणा सरकार को भेजा है। हरियाणा सरकार ऐसा कानून बनाकर विधानसभा में पारित करके लोकसभा में भेजे ताकि इस पर कार्यवाही हो सकें।

प्रतिभा सुमन ने कहा कि आयोग ने प्रदेश में कार्यरत सभी बोर्ड, निगम, कार्पोरेशन व औद्योगिक संगठनों में पत्र जारी कर यौन उत्पीडऩ निरोधक कमेटी के गठन बारे जानकारी मांगी है। इससे आयोग के समक्ष आई रिपोर्ट से पता चला है कि बहुत से विभागों में महिलाओं की सुनवाई के लिए यौन उत्पीडऩ कमेटियों का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विभाग ऐसे भी जिनमें गठित कमेटी में केवल पुरुषों को लिया गया है, जबकि सदस्यों में कोई न कोई महिला का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आयोग ने महिलाओं की सुनवाई उनके घर-द्वार पर ही करने की पहल करते हुए रोहतक में पहली बार दरबार का आयोजन किया।
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