तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर मुस्लिम महिलाओं को जिंदगीभर के लिए रोने के लिए छोड़ देने वालों के लिए बुरी खबर है, केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक़ पर ऐसा बिल बना रही है जिसके अनुसार अगर किसी ने तीन तलाक बोला और उसके खिलाफ शिकायत की गयी तो उसे तीन साल की सजा होगी.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में तीन तलाक को बैन कर दिया है और 6 महीनें के भीतर कानून बनाने का आदेश दिया है. मोदी सरकार ने बिल तैयार कर लिया है. अभी यह ड्राफ्ट में है लेकिन इसी सत्र में इसे संसद में पेश किया जाएगा. अगर यह बिल पास हो गया तो ट्रिपल तलाक देने वालों के बुरे दिन आ जाएंगे.
आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम पति गुस्से में अपनी बीवियों को तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर उन्हें छोड़ देते है, अगर उनका गुस्सा ख़त्म होता है और वापस उन्हें घर लाना होता है तो पहले उनकी किसी और के साथ शादी करके हलाला करवाया जाता है, एक रात उसके साथ बितानी पड़ती है. उसके बाद फिर से पहले पति से शादी करनी पड़ती है. इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुस्लिम महिलाओं की जिन्दगी नरक बन जाती है.
लेकिन अब ऐसा करने वालों के बुरे दिन आ जाएंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक बैन हो चुका है, केंद्र सरकार कानून बना रही है, अब ऐसे लोगों को तीन साल के लिए जेल भेजा जाएगा.
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