मुंबई बम धमाके में आज मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इस मामले में दो लोगों ताहिर मर्चंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी हुई है, अबू सलेम और करीमुल्ला खान को उम्र कैद की सजा मिली है जबकि उसके एक साथी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा मिली है.
आपकी कानकारी के लिए बता दें कि इन लोगों ने 12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किया था जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 700 लोग घायल हो गए थे. कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना था लेकिन उन्हें थोडा राहत दी गयी है. पूर्व में इस मामले में 6 लोगों को भी दोषी करार दिया गया था लेकिन बाद में मुस्तफा डोसा की मौत हो गयी. एक अन्य आरोपी अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया था.
CBI ने अपनी जाँच में कहा था कि मुस्तफा डोसा याकूब मेनन से भी अधिक खतरनाक आतंकी था, उसनें मर्चांट और फिरोज के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. यह हमला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के इशारे पर किया गया था.
Post A Comment:
0 comments: