'मालेगांव ब्लास्ट केस' में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत, 9 वर्षों बाद जेल से बाहर

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Mumbai, 25 April: राष्ट्रवादियों के लिए एक खुशखबरी है, मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह 9 वर्षों बाद जेल से बाहर आ गयी हैं, हालाँकि कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए बुरी खबर है क्योंकि उनकी याचिका खारिज हो गयी.

मुंबई हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना पासपोर्ट जमा करा दें और जांच में हर स्तर पर सहयोग दें, उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गयी है, उन्हें गवाहों को प्रभावित ना करने का भी निर्देश दिया गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं मल सके हैं, आज उनकी और कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद प्रज्ञा सिंह को सशर्त जमानत दे दी लेकिन कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी.

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 79 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इस ब्लास्ट के लिए RDX देने और साजिश रचने के लिए प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ झूठे सबूत बनाए गए, 9 वर्षों तक जेल में इन्हें बहुत परेशान किया गया लेकिन कोर्ट में इनके खिलाफ कोई अहम् सबूत नहीं पेश किया जा सकता.
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